झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: माध्यमिक आचार्य परीक्षा की जांच अब CID करेगी
रांची। झारखंड माध्यमिक आचार्य शिक्षक नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन संख्या 2/2025) को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। करीब 2800 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा कराए जाने के मामले में जस्टिस दीपक रोशन की एकलपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव को आपराधिक मामला दर्ज कर CID से जांच कराने का निर्देश दिया है। क्या है पूरा मामला? माध्यमिक आचार्य भर्ती परीक्षा के दौरान कंप्यूटर सिस्टम में कथित गड़बड़ी और बाहरी हस्तक्षेप की आशंका के बाद जेएसएससी ने कुछ अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा आयोजित की थी। इसी निर्णय को चुनौती देते हुए अर्पणा कुमारी समेत अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने क्या कहा? अदालत ने जेएसएससी से पूछा कि यदि परीक्षा के दौरान हैकिंग या बाहरी हस्तक्षेप की आशंका थी, तो इसकी उच्चस्तरीय जांच पहले क्यों नहीं कराई गई। साथ ही यह भी सवाल उठाया कि केवल चुनिंदा अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा कराने का आधार क्या था।






