तेज आवाज में डीजे बजाने पर दो के खिलाफ कार्रवाई, वाहन जब्त
छत्तीसगढ़ – त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश मे पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई किये जाने की खबर मिल रही है की जा रही है। इसी क्रम में रायपुर थाना सिविल लाइन क्षेत्र में निर्धारित समय-सीमा और अनुमति के बिना तेज आवाज में डीजे बजाने वाले दो संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जनता कॉलोनी, राजेंद्र नगर एवं जोगी बंगला सिविल लाइन के पास डीजे संचालन करते पाए जाने पर राजेंद्र साहू (24) और रूपेश पासी (33) के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम की धारा 4, 5 और 15 के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने डीजे वाहन भी जब्त किया है।
पुलिस के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निर्धारित अनुमति, समय-सीमा और ध्वनि मानकों के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। देर रात तेज आवाज में डीजे बजाना प्रतिबंधित नियमों का उल्लंघन है। तेज ध्वनि से लोगों की नींद और मानसिक शांति प्रभावित होने के साथ तनाव, चिड़चिड़ापन, सिरदर्द तथा सुनने की क्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ता है। लगातार तेज ध्वनि पशु-पक्षियों को भी प्रभावित करती है।

पुलिस ने आयोजकों और डीजे संचालकों से नियमों का पालन करने की अपील करते हुए चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।






